
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में समन पर पेश नहीं होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) की ओर से जारी समन के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 22 जनवरी को केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है। ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी।
दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Policy scam) के केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (CBI) से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी।


