New Delhi : सलमान खान के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने लगाई राेक

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नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फिल्म अभिनेता सलमान खान (actor Salman Khan) के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

सलमान खान ने अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ें कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप सेठी (senior lawyer Sandeep Seth)ने कहा कि सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं और सोशल मीडिया अकाउंट सलमान खान की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने की मांग की। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय कई फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है।

कोर्ट ने 27 नवंबर को फिल्म अभिनेता अजय देवगन (film actor Ajay Devgan) के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था।

हाल ही में उच्च न्यायालय ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है। कोर्ट ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।