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New Delhi : हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति का विवरण सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की दी अनुमति

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (The Delhi High Court) ने संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्तियों का विवरण सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस ज्योति सिंह ने (Justice Jyoti Singh) ये आदेश तब दिया जब पक्षकारों ने इस बात का भरोसा दिया कि मीडिया में कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संजय कपूर की वसीयत उनकी मां रानी कपूर (Rani Kapoor) से साझा की जाए। वसीयत की मूल प्रति उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रहेगी ताकि गोपनीयता बनायी रखी जा सके। सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर, करिश्मा कपूर के बच्चों समैरा और कियान राज कपूर और रानी कपूर के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वे किसी भी कानूनी पहलू पर कोई भी बयान मीडिया को जारी नहीं करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था। करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया है। साथ ही प्रिया कपूर संजय कपूर की पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं। यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है।

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च, 2025 की बतायी जा (Sanjay Kapoor’s will is dated March 21, 2025) रही है। इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा। वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी।

संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान ब्रिटेन में हो (Sanjay Kapoor died on June 12 while playing polo in the UK) गई थी। याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे। संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे।

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए। याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए।

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