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New Delhi : डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को

New Delhi: Hearing on plea to stop investigation against DK Shivakumar on March 10

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar) चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच (bench of Justice Navin Chawla) ने मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)को (Enforcement Directorate) नोटिस जारी किया था। डीके शिवकुमार के वकील कपिल सिब्बल (DK Shivakumar’s lawyer, Kapil Sibal) ने कोर्ट से कहा था कि ईडी 2020 के मामले की दोबारा जांच कर रही है। ईडी इस मामले में 2018 में पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनी लांड्रिंग कानून की धारा 13 असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि अगर एक जांच एजेंसी कहती है कि आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो फिर दूसरी जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बना सकती है।

उल्लेखनीय है कि डीके शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 31 मई 2022 को डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपितों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने सभी आरोपितों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी।

शिवकुमार को 03 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने डीके शिवकुमार को 25 लाख के मुचलके पर जमानत दी थी। शिवकुमार को उच्च न्यायालय से मिली जमानत को ईडी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां 15 नवंबर 2019 को यह याचिका खारिज कर हो गयी थी।

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