New Delhi : केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर सुनवाई 19 अप्रैल को

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नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थीं। अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता है। इसको लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी। ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब दाखिल करने के लिए और समन देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया। दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट की ओऱ से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दे रखी है, जो अभी लंबित हैं। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।