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New Delhi : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दो रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने मांगे आवेदन

नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दो रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसी उम्मीदवार की नियुक्ति की योग्यताएं, पात्रता, वेतन और अन्य नियम एवं शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम और न्यायाधिकरण (Tribunal Reforms Act and the Tribunals) (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत होंगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामले के विभाग ने केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को उचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समिति द्वारा उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से 25 मार्च, 2025 से https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्‍यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए उम्‍मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल, 2025 है। जहां भी लागू हो, ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति उचित माध्यम से निर्धारित दस्तावेज के साथ अवर सचिव (सीपीयू), उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा नंबर 466-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली को 23 अप्रैल तक जमा की जा सकती है।

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