दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच करेगी सुनवाई
नई दिल्ली : (New Delhi) मकोका के तहत दर्ज मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान (former MLA Naresh Balyan) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब 20 मई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र डूडेजा की एकल पीठ में होगी। इससे पहले जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने याचिका को डूडेजा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
अभियोजन पक्ष ने मकोका लागू करने को बताया उचित
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद (Special Public Prosecutor Amit Prasad) ने कहा कि नरेश बाल्यान का नाम गैंग की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में शामिल है। उन्होंने मकोका की धारा पढ़ते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता करता है, तो वह भी मकोका के दायरे में आता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 2019 में दर्ज एफआईआर के मुख्य गवाह की 2024 में हत्या कर दी गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आरोपी की आपराधिक सांठगांठ बनी हुई है।
बचाव पक्ष ने मकोका की धाराएं हटाने की मांग की
वहीं, नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील एमएस खान (advocate MS Khan) ने कहा कि उनके मुवक्किल पर मकोका का आरोप नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए लगातार आपराधिक गतिविधि होना जरूरी है। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि एफआईआर में ऐसा कोई नया अपराध दर्ज नहीं किया गया है जो मकोका लागू करने को उचित ठहराए।