नई दिल्ली: (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने 19 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चार मई को ईडी ने इस मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया गया है, जो 21 सौ पेज की है। सिसोदिया इस मामले में 29वें आरोपित हैं। एक मई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने छह अप्रैल को तीसरी चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश जोशी को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। करीब ढाई करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा को और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार ये रकम आप नेताओं को दिए गए। आम आदमी पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए राजेश जोशी ने 77 लाख रुपये लिये। राजेश जोशी एक एडवरटाइजिंग कंपनी का प्रमुख था।
छह जनवरी को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 12 को आरोपित बनाया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं। ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।