न्यूजक्लिक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत भेजा गया है नोटिस
नई दिल्ली:(New Delhi) ने अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नेविल रॉय सिंघम को न्यूजक्लिक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम को ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सिंघम को यह समन जारी किया है। चीन के शंघाई निवासी कारोबारी रॉय सिंघम पर भारत में चीनी प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से सिंघम को उनकी ई-मेल आईडी और चीनी सरकारी चैनलों के माध्यम से ये समन भेजे हैं। माना जा रहा है कि 2021 में मामले की जांच शुरू होने के बाद पिछले साल जारी किए गए समन के बाद ईडी ने नेविल रॉय सिंघम को यह दूसरा समन भेजा गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 25 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ भी शामिल हैं। ईडी ने पिछले साल दक्षिण दिल्ली के साकेत में 4.52 करोड़ रुपये मूल्य का एक फ्लैट जब्त किया था, जो पुरकायस्थ से जुड़ा है। हालांकि, चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के माध्यम से 38 करोड़ रुपये की फंडिंग के मामले में आरोपित समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक ने हाईकोर्ट से मामलों को रद्द करने की मांग की है।