
नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने सुमाया समूह और उससे जुड़ी कंपनियों की 35.22 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) (PMLA), 2002 के तहत जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी (central investigating agency) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को सुमाया समूह और उससे जुड़े एक मामले में 35.22 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों अस्थायी रूप से अटैच किये जाने की जानकारी दी। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड जैसी चल संपत्तियां तथा दो अचल संपत्तियां हैं। ईडी ने यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) (PMLA), 200 के तहत शुरू की थी, जो वर्ली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई।
प्राथमिकी में सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sumaya Industries Limited), उसके प्रमोटर्स और अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर आरोप है कि उन्होंने भविष्य की ‘नीड टू फीड’ योजना के तहत लाभ दिलाने का झूठा वादा कर लगभग 137 करोड़ रुपये का गबन किया है।


