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New Delhi : म्युचुअल फंड में निवेश के लिए ई-वॉलेट केवाईसी नियमों के अनुरूप हो: सेबी

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के अनुकूल होना चाहिए।

बाजार नियामक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि ये प्रावधान एक मई, 2023 से लागू होंगे।

सेबी ने आठ मई, 2017 के अपने सर्कुलर के जरिये विशेषरूप से युवा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये तक ई-वॉलेट के जरिये निवेश करने की अनुमति दी थी।

यह कदम म्यूचुअल फंड उद्योग में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और घरेलू बचत को पूंजी बाजार में लाने के प्रयासों का भी हिस्सा था।

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