नई दिल्ली : (New Delhi) नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) (डीजीसीए) ने टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने एयरलाइन पर ये जुर्माना नॉन क्वालिफाइड क्रू के साथ उड़ान संचालित करने के लिए लगाया है।
विमानन नियामक की ओर से शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एयर इंडिया पर नॉन क्वालिफाइड क्रू के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमश: 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए ने जारी विज्ञप्ति में एयरलाइन से संबंधित पायलट को आगाह किया है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। दरअसल, एयर इंडिया लिमिटेड ने एक नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक नॉन-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। इसको नियामक ने एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है, जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई, 2024 को एयर इंडिया एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच शामिल थी। डीजीसीए ने जांच के उपरांत ये कार्रवाई की है।