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New Delhi : कांग्रेस से 105 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश पर रोक की मांग खारिज

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस से 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है। यह डिमांड 2021 की है और आपने उसे सही करना ठीक नहीं समझा। लगता है कि कांग्रेस के दफ्तर में कोई सोया हुआ था।

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है। ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी।

दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि कांग्रेस को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपये मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया गया। ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है।

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