नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी ऐप रैपिडो को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने रैपिडो मोबाइल ऐप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
याचिका दो लोगों ने दायर की है। एक याचिका वकील अमर जैन ने दायर की है। याचिकाकर्ता दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं और खुद बचपन से दृष्टिबाधित हैं। दूसरे याचिकाकर्ता दीप्तो घोष हैं, जो सिलीगुड़ी में इंडियन बैंक में नौकरी करते हैं। दीप्तो घोष भी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील राहुल बजाज ने याचिका दायर की है।
याचिका में दोनों याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे अक्सर अपने घर से वर्कप्लेस तक बाइक से यात्रा करते हैं। इन यात्राओं के लिए उन्हें रैपिडो की सहायता लेनी होती है। दिव्यांग होने के नाते उन्हें ऐप को एक्सेस करने में समस्या होती है। अमर जैन के मुताबिक उन्होंने अपने एनजीओ के जरिये रैपिडो के सह-संस्थापक से इस समस्या को उठाने की कोशिश की। दीप्तो घोष ने भी रैपिडो ऐप से कई बार समस्या का सामना किया है। एक बार तो उन्हे रैपिडो के कैप्टन ने उनकी दिव्यांगता की वजह से राइड नहीं करने दिया और उन्हें प्रताड़ित भी किया। इसकी शिकायत उन्होंने रैपिडो से की, जिसके बाद उस कैप्टन की आईडी को निलंबित कर दिया गया।