नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील जय अनंत देहाद्राई की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षकार बराबर के भागीदार हैं। देहाद्राई ने अपनी याचिका में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ मानहानि वाले बयान देती हैं। देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा के बयान मीडिया में छापने पर भी रोक लगाने की मांग की। हालांकि हाई कोर्ट ने देहाद्राई की अंतरिम राहत की मांग पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और महुआ मोइत्रा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक्स, गूगल और दूसरे मीडिया घरानों को भी नोटिस जारी किया।
देहाद्राई और महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थे, जो बाद में अलग हो गए। देहाद्राई की शिकायत पर ही महुआ मोइत्रा को संसद से पहले निलंबित किया गया और बाद में संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। देहाद्राई ने आरोप लगाया था कि व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लिये थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी। देहाद्राई की याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत के बाद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया समेत मेनस्ट्रीम मीडिया में अपमानजनक बयान जारी किए। महुआ ने उन्हें जॉबलेस (jobless) और जिल्टेड (jilted) शब्द का इस्तेमाल किया। इससे उनके प्रोफेशनल करियर पर असर पड़ा।