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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने लेस्बियन जोड़े को अपनी तरीके से जीने की अनुमति दी

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लेस्बियन जोड़े को अपने तरीके से जीने की अनुमति देते हुए उनके माता-पिता, रिश्तेदारों और सहयोगियों को आगाह किया कि वे किसी भी तरीके से जोड़े को धमकी नहीं देंगे। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने संबंधित थाने के एसएचओ को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ताओं का मोबाइल नंबर बीट कांस्टेबल और एसआई को शेयर करेंगे, ताकि जब भी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो तब उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

दरअसल, एक महिला के पार्टनर ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला और उसके पिता से अलग बात की थी। महिला ने कोर्ट को बताया था कि वो अपने माता-पिता या किसी रिश्तेदार के साथ नहीं रहना चाहती है और वो याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है। उसके बाद कोर्ट ने महिला को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पार्टनर के साथ रहने की इजाजत दी।

कोर्ट ने 22 अगस्त को महिला को एनजीओ शक्ति शालिनी शेल्टर होम में एक हफ्ते रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने शक्ति शालिनी शेल्टर होम के निदेशक को महिला, उसके माता-पिता और मामा से बात करने का निर्देश दिया था। एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला के माता-पिता और मामा ने बताया कि महिला का याचिकाकर्ता ने ब्रेनवाश कर दिया है। उसके बाद कोर्ट ने महिला को अपने पार्टनर के साथ रहने की इजाजत दे दी।

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