New Delhi : दिल्ली आबकारी घोटाला: जमानत याचिका पर सांसद संजय सिंह की तरफ से पेश की गईं दलीलें

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नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Aam Aadmi Party Rajya Sabha member Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर आज संजय सिंह की ओर से दलील रखी गई। कोर्ट 9 दिसंबर को ईडी की दलीलें सुनेगा।सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके देश छोड़ कर भागने का कोई खतरा नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया कि 15 महीने तक संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं था, न ही कोई पूछताछ हुई। फिलहाल कोई दस्तावेज भी नहीं है और यहां तक कि ईडी द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं था। गिरफ्तारी से पहले तक कोई आरोप नहीं है।

संजय सिंह के वकील ने कहा कि मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं था। अब एजेंसी ने संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया जबकि जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट में दो करोड़ संजय सिंह को कंपनियों से मिलने के बारे में एक बात भी नहीं कही गई। संजय सिंह के वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो शख्स कभी इस केस में आरोपित था, उसके बयान की कितनी विश्वसनीयता है। क्या यह माना जा सकता है कि बिना किसी दबाव, प्रलोभन के उसने संजय सिंह के खिलाफ बयान दिया। संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनते ही चंदन रेड्डी चार अक्टूबर को अपनी याचिका वापस लेता है और फिर संजय सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है।

कोर्ट ने 28 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने 24 नवंबर को पेशी के दौरान जमानत याचिका दायर की थी। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता। उसके बाद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। 24 नवंबर को कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया था। 10 नवंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है।कोर्ट ने 13 अक्टूबर को संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था।

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दो करोड़ की लेनदेन दो किश्तों में की गयी। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुई। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेन देन का भी जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो कि संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। तब संजय सिंह की ओर से कहा गया था कि ईडी झूठ बोल रही है। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे, फिर गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा।

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।