नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi’s Patiala House Court) ने टेरर फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 3 मार्च को एनआईए को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) एक सांसद हैं और उन्हें जिन लोगों ने चुना है उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए संसद सत्र में हिस्सा लेना जरूरी है। याचिका में कहा गया था कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 4 अप्रैल को खत्म होगा।
इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो दिन कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका 24 फरवरी को वापस ले ली थी। हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए कोर्ट को इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करके फैसला करने का निर्देश दिया था।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले स्पष्टीकरण के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने बताया था कि पटियाला हाउस कोर्ट का स्पेशल एनआईए कोर्ट इंजीनियर रशीद के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर सकता है। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।


