Mehrauli Archiological Park Delhi High Court
नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कहा है कि वो महरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित दिल्ली वक्फ बोर्ड की किसी मस्जिद, कब्रगाह या वैध संपत्ति को गिराने की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। डीडीए ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को एक हलफनामा के जरिये ये आश्वासन दिया। डीडीए के इस हलफनामे के बाद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा था कि इस इलाके में कई मस्जिद और दरगाह हैं, जो वक्फ की सम्पति हैं, लेकिन डीडीए वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिल्ली वक्फ एक्ट की धारा 54,55 और 55ए के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही है।
वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण की कार्रवाई से कोई एतराज नहीं है, लेकिन वे महरोली आर्कियोलॉजिकल पार्क स्थित कब्रगाह, मस्जिद और दरगाहों पर ये कार्रवाई नहीं करें। सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों की बात कर रहा है, उन्हें गिराया नहीं जाएगा। वे सीमांकन के आधार पर की कोई कार्रवाई करेंगे।


