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New Delhi: मोरबी पुल हादसे से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

New Delhi

इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
नयी दिल्ली:(New Delhi)
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा।

मोरबी में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिश युग का पुल रविवार को टूट कर गिर गया था। ताजा खबरों (latest news) के अनुसार इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वकील विशाल त्रिवेदी ने कहा कि उनकी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, “आप क्या चाहते हैं।”

वकील ने कहा, “मैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग से न्यायिक जांच कराने की अपील कर रहा हूं।”

पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को 14 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

तिवारी ने जनहित याचिका में कहा कि दुर्घटना के कारण पुल गिरा, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए। यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से उनकी विफलता को दर्शाता है।

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