NEW DELHI : दिल्ली के चांदनी चौक में कथित अवैध निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक

0
200

पीटीआई-भाषा संवाददाता

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने चांदनी चौक के एक आवासीय क्षेत्र में कथित तौर पर अनधिकृत और अवैध वाणिज्यिक निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और दिल्ली पुलिस आयुक्त, अदालत द्वारा नियुक्त ‘कोर्ट कमिश्नर’ तथा परिसर का निरीक्षण करने वाले दल को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएं।

मुख्य न्यायाधीश एस. सी. शर्मा और न्यायमूर्ति एस. प्रसाद की पीठ ने कहा, “निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक उक्त संपत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाए।”

अदालत ने डॉ एस. जेटली की एक याचिका पर सुनवाई की जिन्होंने कहा कि यह याचिका दिल्ली में चांदनी चौक के कटरा नील के निवासियों की ओर से दायर की गई है।

याचिका में कहा गया था कि चांदनी चौक के बाग दीवार इलाके में एक अनधिकृत और अवैध वाणिज्यिक निर्माण किया जा रहा है जो एक आवासीय इलाका है। एमसीडी के वकील संजीव सागर और नाजिया परवीन ने कहा कि नगर निकाय ने कथित अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था।

हालांकि, इस संबंध में निचली अदालत में एक याचिका दायर की गई थी और अदालत ने सुनवाई पूरी होने से पहले एमसीडी को ध्वस्तीकरण की कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को निर्माण कार्य की वीडिओग्राफी करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और वह 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। अदालत ने एमसीडी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की खातिर मामले को 23 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया।