
नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में पढ़ रहे नार्थ ईस्ट के छात्रों (Northeastern students) के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव का मामला केंद्र सरकार (Central Government) के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका में रखी गई मांग अहम है और इसे सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इस भेदभाव को रोकने के लिए कानून में जरूरी प्रावधान करने या दिशा-निर्देश तय करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी याचिका की कॉपी अटार्नी जनरल को दें। अटार्नी जनरल (Attorney General) केंद्र सरकार के पास इस मामले को रखेंगे।
वकील अनूप प्रकाश अवस्थी (lawyer Anoop Prakash Awasthi) ने दायर याचिका में दिसंबर, 2025 में देहरादून में हुए नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की हत्या (murder of Tripura MBA student Anjel Chakma in Dehradun) का हवाला दिया था।


