नई दिल्ली : (New Delhi) अजमेर के अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सेवन वंडर के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने या शिफ्ट करने के लिए छह महीने का समय दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे पर गौर करते हुए ये आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने कहा कि सेवन वंडर पार्क में बने निर्माणों में में से एक को हटाया गया है। राज्य सरकार ने बाकी निर्माणों को शिफ्ट करने की अनुमति मांगी। राज्य सरकार ने कहा कि इन निर्माणों को झील के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट किया जाएगा।
सेवन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा कि क्या अजमेर में अधिक वेटलैंड विकसित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि लवकुश उद्यान स्थित फूड कोर्ट को पहले ही हटाया जा चुका है। दरअसल 2023 में एनजीटी ने अन्नासागर झील के आसपास अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
New Delhi : अजमेर के अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर पर बुलडोजर नहीं चलेगा
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