नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi’s Karkardooma Court) ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के दो आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज दोनों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।आज इस मामले के एक आरोपित डॉक्टर आकाश ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 27 मई को दोनों आरोपितों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में 12 मासूम भर्ती थे। आग लगने पर पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल, स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को निकाला।
इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है। अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है लेकिन उसके बावजूद अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची ने आयुर्वेदिक डॉक्टर आकाश को रखा हुआ था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था। अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था।