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New Delhi : चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और वेतन से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश

नई दिल्ली : (New Delhi) चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Law Minister Arjun Ram Meghwal) ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पेश किया।

विधेयक के प्रावधानों के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। सीईसी और ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।

Srinagar/Budgam : मस्जिदों पर बुलडोजर और बढ़ता ध्रुवीकरण: मीरवाइज उमर फारूक ने जताई चिंता

श्रीनगर/बडगाम : (Srinagar/Budgam) कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारू (Mirwaiz Umar Faroo, a prominent Kashmiri cleric) ने देश में मुसलमानों की मौजूदा स्थिति...

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