नई दिल्ली : (New Delhi) सांसद स्वाति मालीवाल (MP Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।
बिभव कुमार ने हाई कोर्ट में पहले एक और याचिका दायर की जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इसपर फैसला सुरक्षित रखा है। बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है। बिभव ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया।