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New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर जारी रहेगा प्रतिबंध : सुप्रीम काेर्ट

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक को लागू करे। जस्टिस एएस ओका (Justice AS Oka) की अध्यक्षता वाली बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश को लागू नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई शुरु की जाएगी।

कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे पर्यावरण संबंधी कानून को पूरी तरह लागू करते हुए पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और यहां तक कि आनलाइन डिलीवरी पर रोक का दिशा-निर्देश जारी करें। कोर्ट ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे पटाखों पर बैन के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के मशीनरी स्थापित करें।

इसके पहले 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से लगाए प्रतिबंध को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से ना के बराबर प्रदूषण होता है, तब तक बैन के पुराने आदेश में बदलाव का कोई औचित्य नजर नहीं आता।

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