नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 19 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
उप-राज्यपाल कार्यालय की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिका का जवाब लगभग तैयार है, जल्द ही दाखिल कर देंगे। इसके लिए समय दिया जाए। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि उप-राज्यपाल कार्यालय मामले में जानबूझ कर देरी कर रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को मामले पर अगली सुनवाई का आदेश दिया।
कोर्ट ने 21 अप्रैल को दिल्ली के उप-राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने चार महीना पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज राजीव कुमार श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उप-राज्यपाल ने अब तक नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में समस्या आती है। इसकी वजह से प्रशासन कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने में असमर्थ रहता है।


