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New Delhi : सिख विरोधी दंगा : टाइटलर कोर्ट में पेश नहीं हुए, पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में जगदीश टाइटलर सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से पेश वकील वरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि टाइटलर लंग्स में गंभीर इंफेक्शन की वजह से पिछले पांच दिनों से पार्क अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद स्पेशल जज राकेश स्याल ने सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी।

आज जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर टाइटलर की ओर से दलीलें पेश की जानी थीं लेकिन न तो जगदीश टाइटलर के मुख्य वकील मनु शर्मा पेश हुए और न ही सीबीआई की ओर से कोई वकील पेश हुआ। कोर्ट ने 10 अगस्त, 2023 को जगदीश टाइटलर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी थी। जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल ने 4 अगस्त, 2023 को जगदीश टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 26 जुलाई, 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।

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