नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में सीटों के बड़े पैमाने पर ब्लॉक करने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को नीट पीजी के लिए काउंसलिंग से पहले फीस का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूपी सरकार की उस याचिका पर आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2018 के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सीट को ब्लॉक करने से सीट के वास्तविक उपलब्धता का पता नहीं चलता है और इससे अभ्यर्थियों के बीच असमानता पैदा होती है। कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लॉक करना न केवल गलत काम है, बल्कि इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। कोर्ट ने प्रशासन को सीट ब्लॉक करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। इन दंडात्मक कार्रवाईयों में सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने के अलावा भविष्य की नीट-पीजी परीक्षाओं से अयोग्य घोषित करने और दोषी कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।