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New Delhi : हिप्र के अयोग्य घोषित 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, स्पीकर के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली : (New Delhi) हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Assembly) से अयोग्य करार हुए कांग्रेस के छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती दी है।

कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।
राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के इन छह विधायकों ने क्रास वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। बाद में विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था।

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