मुंबई/नई दिल्ली: (Mumbai/New Delhi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)(सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन होने के बाद भी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा।सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) एक कार्यक्रम से इतर प्रेस को संबोधित करते हुए यह बात कही। बुच ने कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक संस्था के आचरण से जुड़ा है, इसलिए यह मामला जारी रहेगा, चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। सेबी प्रमुख ने सहारा समूह के अवितरित धन को निवेशकों को लौटाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक समिति है, हम सभी उसी समिति के तहत कार्रवाई करते हैं।
दरअसल, सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय (chief Subrata Roy) के निधन के बाद सेबी के खाते में पड़ी 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। रॉय को अपने समूह की कंपनियों को लेकर कई कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पोंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी है। हालांकि, उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है।
बाजार नियामक सेबी ने साल 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Sahara India Real Estate Corporation Limited) (एसएचआईसीएल) के खिलाफ एक आदेश पारित किया था। सेबी ने वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन की वापसी का आदेश दिया था।