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Mumbai : घर खरीदने के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य

Mumbai: Residence Certificate Mandatory for Home Purchase

मुंबई : (Mumbai) म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’/‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ स्कीम के तहत घर खरीदने के लिए महाराष्ट्र का रेजिडेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य (Maharashtra Residence Certificate mandatory) कर दिया है। बोर्ड एक सप्ताह के भीतर 120 घरों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा।स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र और जाति वैलिडिटी सर्टिफिकेट पहले से आवश्यक थे। अब इनमें महाराष्ट्र रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी (Maharashtra Residence Certificate) जोड़ा गया है। इसके अनुरूप कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं।

120 अनबिके घर स्कीम में शामिल

मुंबई बोर्ड की पिछली लॉटरी में महंगे घर दो या उससे अधिक बार निकाले जाने के बावजूद नहीं बिक पाए। ऐसे 120 घर खाली हैं, जिससे बोर्ड का राजस्व अटका हुआ है। इन्हीं घरों को ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ और ‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ स्कीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी को 120 घरों की बिक्री के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस स्कीम में केवल महाराष्ट्र निवासी ही पात्र होंगे।

15 दिन का विशेष समय

रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में समय लगने को देखते हुए बोर्ड ने विशेष प्रावधान किया है। आवेदन स्वीकृति और फ्लैट की कुल राशि के 10 प्रतिशत भुगतान की प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि आवेदक आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकें। के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, जबकि वास्तविक खरीद प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह में प्रारंभ हो सकती है।

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