
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र के २९ नगर निगमों में महापौर पद (post of mayor in 29 municipal corporations of Maharashtra) के लिए आरक्षण २२ जनवरी को लाटरी पद्धति से तय किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को नगर विकास विभाग ने दी है।
नगर विकास विभाग (Urban Development Department) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य की २९ नगर निगमों में महापौर पद के लिए २२ जनवरी को लाटरी पद्धति से आरक्षण तय किया जाएगा। यह प्रक्रिया मुंबई में मंत्रालय के सांतवे मजले पर स्थित सभागृह में २२ जनवरी को दिन में ११बजे नगर विकास राज्य मंत्री (11:00 AM on January 22 in the auditorium on the seventh floor of the Mantralaya) की अध्यक्षता में शुरु की जाएगी। इसके प्रक्रिया के बाद किस नगर निगम में किस वर्ग के लिए महापौर पद का आरक्षण रहेगा, इसका पता चल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि महापौर पद सभी वर्गों के जनप्रतिनिधियों को मिल सके, इसीलिए लॉटरी पद्धति से महापौर पद तय किया जाता है। इस प्रक्रिया में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और ओपन वर्ग के लिए नगर निगमों में महापौर पद का आरक्षण तय किया जाता है। इस प्रक्रिया के १० दिन बाद महापौर का चुनाव कराया जाना अनिवार्य रहता है।


