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MUMBAI : नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न को लेकर व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए 10 वर्ष की सजा सुनायी है।

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि ‘अपरिपक्व’ आयु की लड़कियों के साथ यौन गतिविधियों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा किसी भरोसे वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध करने से बच्चे का जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सीमा जाधव के 23 फरवरी के आदेश का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति 2013 और 2017 के बीच लड़की का तब यौन उत्पीड़न करता था, जब उसकी मां काम के लिए बाहर जाती थी। उसने लड़की को इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।

अदालत ने कहा, “आरोपी कोई अजनबी नहीं बल्कि पीड़िता का पिता है। अपरिपक्व उम्र की छोटी लड़कियों के साथ यौन गतिविधियों का एक गहरा प्रभाव होता है, जो जीवन भर बना रहता है और अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है।’’

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