मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि शराब की दुकानों, चाहे वे इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) (Indian Made Foreign Liquor) बेच रही हों या देसी शराब, को अपनी जगह पर मौजूद कमर्शियल जगहों पर काम शुरू करने से पहले रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी से ज़रूरी मंज़ूरी लेनी होगी। अजीत पवार ने इस पॉलिसी पूरे महाराष्ट्र में एक जैसी लागू करने का निर्देश दिया है।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार बुधवार को नागपुर में हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विधान सभा में चिंचवाड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक शंकर जगताप (Shankar Jagtap) के उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे । शंकर जगताप ने चिंचवाड़-कालेवाड़ी इलाके में हाउसिंग सोसाइटी में चल रही कुछ शराब की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की । अजीत पवार ने कहा कि शराब की दुकानें चलाने के लिए अब संबंधित हाउसिंग सोसाइटी से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है।



