मुंबई : (Mumbai) कुर्ला बेस्ट बस हादसे (Kurla BEST bus accident) के आरोपित बस चालक संजय मोरे को मंगलवार को कुर्ला कोर्ट ने 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कुर्ला पुलिस ने आरोपित को सोमवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था और आज आरोपित मोरे को कुर्ला कोर्ट में पेश किया गया था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरोपित की नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसलिए इस मामले की जांच के लिए आरोपित कस्टडी जरुरी है। जबकि आरोपित के वकील ने कहा कि इसके लिए बेस्ट उपक्रम के अधिकारियों से पूछताछ करना है, इसलिए आरोपित की पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आरोपित संजय मोरे को 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार रात को कुर्ला से अंधेरी जा रही बेस्ट बस बेकाबू होकर 40 से अधिक वाहनों और 50 से अधिक लोगों कुचल दिया था। इस घटना में सात लोगों की मौत हो चुकी है और 49 लोगों का इलाज भाभा अस्पताल और सायन अस्पताल में हो रहा है। इस घटना की जांच कुर्ला पुलिस सीसीटीवी और स्थानीय नागरिकों की पूछताछ के आधार पर कर रही है। आज सुबह हादसाग्रस्त बस की फोरेंसिक जांच की गई और आरटीओ अधिकारियों ने भी जांच की है। बस पूरी तरह सही पाई गई है।
अब तक की छानबीन में पता चला है कि चालक को इलेक्ट्रिक बस चलाने का अनुभव नहीं था, इसलिए उसने मौके पर ब्रेक दबाने की बजाय एक्सिलेटर दबा दिया है, जिससे बस बेकाबू हो गई थी। बेस्ट उपक्रम के महाव्यवस्थापक ने इस मामले की छानबीन के लिए एक समिति का गठन किया है। महाव्यवस्थापक ने कहा कि समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। बेस्ट महाव्यवस्थापक ने इस घटना में मृतकों के आश्रितों के लिए दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना के मृतकों कनीज़ अंसारी (55) अफरीन शाह (19) अनम शेख (20) शिवम कश्यप (18) विजय गायकवाड़ (70) फारूक चौधरी (54) और रानी फातिमा के आश्रितों के लिए 5-5 लाख रुपये की मदद की घोषणा की है।