
मुंबई : देश के साथ-साथ राज्य में भी आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। कुछ दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती के कारण होती हैं। कुछ सड़कों पर असुविधा के कारण हैं। इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मौतों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने सीट बेल्ट नियम लागू करना शुरू कर दिया है। चौपहिया वाहन चलाते समय आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। भारतीयों द्वारा इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। इस बीच, अब पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम आजसे यानी 1 नवंबर से लागू हो रहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके चलते अब वाहन चालकों को इन नए नियमों का पालन करना होगा।
सीट बेल्ट लगाने के लिए भी 15 दिन का दिया गया था समय
इन नियमों को लेकर कुछ दिन पहले सरकार ने निर्देश दिए थे। कई कारों की पिछली सीट पर सीटबेल्ट नहीं मिलता है। उन्हें सीट बेल्ट लगाने के लिए भी 15 दिन का समय दिया गया था। यह कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। 1 नवंबर से सभी को इस नए नियम का पालन करना होगा। देश के कई शहरों में इन नियमों का सख्ती से पालन शुरू हो गया है। इसके बाद मुंबई में भी सख्त नियम बनाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 194 (बी) के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले चार पहिया वाहनों के चालक और अन्य यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।पिछले महीने बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सीटबेल्ट न होने के कारण उनकी कार का एयरबैग नहीं लगा। इसके बाद से सरकार की ओर से कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तब से सख्त नियम लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने देश भर के कार चालकों के लिए सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अब कार निर्माताओं के लिए पिछली सीटों पर भी एयरबैग लगाने का नियम बनाया गया है।


