
मुंबई : (Mumbai) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) (Right to Education) के तहत प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में 25 % आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2026 (March 31, 2026) तक बढ़ा दी गई है। यह बढ़ोतरी अभिभावकों को आवेदन जमा करने और ज़रूरी संशोधन करने के लिए अधिक समय देने के मकसद से दिया गया है। जैसा कि पहले बताया गया था, विद्यार्थियों के पालकों के लिए 3 से 5 किमी की दूरी के अंदर विद्यालय चुनने की सुविधा बनाए रखी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच (Nagpur Bench of the Bombay High Court) के निर्देशों के मुताबिक, स्कूल की दूरी के बारे में 1 किमी की दूरी की शर्त में ढील दी गई है, जिससे पालकों के लिए ज़्यादा स्कूल विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। साथ ही, जिन पालकों ने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर दी है, उनके लिए पोर्टल पर ‘अनकन्फर्मिंग’ और ‘कन्फर्मिंग’ की (‘Unconfirm’ and ‘Confirm’) सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि दरखास्त में ज़रूरी सुधार किए जा सकें। पोर्टल पर पॉप-अप नोटिफिकेशन के ज़रिए पालकों को इसकी जानकारी दी जा रही है।


