मुंबई:(Mumbai) बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलने के विरोध में दायर की गईं याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं।
महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर क्रमश: छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने का निर्णय लेकर शासनादेश भी जारी किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करके राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करके कहा कि औरंगजेब आतताई राजा थे। उनके नाम पर जिले का नाम रखा गया था, जिसे जनता पसंद नहीं कर रही थी। इसी वजह से राज्य सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर इन जिलों का नाम परिवर्तित किया था। राज्य सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट ने सही ठहराते हुए विरोध में की गई याचिकाओं को खारिज किया है।