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Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुजुर्ग दादी को पोते से मिलने का दिया आदेश

मुंबई : (Mumbai) बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने 90 वर्षीय बीमार दादी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी बहू को आदेश दिया है कि वह अपने पोते को क्रिसमस की छुट्टियों में मुंबई लाए ताकि दादी उससे मिल सके। याचिका में बताया गया कि महिला दिल्ली में अपने 14 वर्षीय पोते के साथ रहती है और पति के निधन के बाद लंबे समय से पोते से नहीं मिल पाई थी। अदालत ने कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर उनकी एकमात्र इच्छा अपने पोते से मिलने की है और इसे पूरा करना बेहद जरूरी है।

अदालत ने निर्धारित की मुलाकात की प्रक्रिया

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक (bench of Justice Bharati Dangre and Justice Shyam Chandak) की पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिए कि बच्चे को छुट्टियों के दौरान मुंबई लाया जाए और मिलने के लिए कुछ घंटे निर्धारित किए जाएं। इसके अलावा, बच्चे के दिल्ली लौटने से पहले एक और मुलाकात की सुविधा दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि मां यह सुनिश्चित करे कि बच्चा हर महीने के दूसरे या चौथे रविवार को अपनी दादी से मिल सके और कोर्ट के निर्देशानुसार संपर्क विवरण और पता उपलब्ध कराया जाए।

दादी के प्रयास और बहू का विरोध

याचिकाकर्ता दादी ने वर्षों तक अपने पोते से मिलने के प्रयास किए, जिसमें 2015 में जन्मदिन पर आमंत्रण और 2024 में पोते की तस्वीर मांगना शामिल था, लेकिन दोनों बार बहू ने मना कर दिया। याचिका में यह भी बताया गया कि दादी का बेटा 2007 में शादी करने के बाद 2013 में निधन हो गया, जिसके बाद बहू अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहने लगी और दादी को पोते से मिलने नहीं दिया। अदालत ने दादी की याचिका पर विचार करते हुए उनकी बहू को आदेश दिया कि वे पोते को दादी से मिलवाएं और उनकी लंबे समय से पूरी न होने वाली इच्छाओं को पूरा करें।

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