मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना के पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने अब तक जांच में हीला-हवाली करने पर मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई है।
पिछले वर्ष दहिसर इलाके में पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच में हीला-हवाली का आरोप लगाकर अभिषेक की पत्नी तेजस्वी घोसालकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मामले की जांच सीबीआई अथवा विशेष एसआईटी से कराने की मांग की थी। इस याचिका की सुनवाई आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष की गई।
सुनवाई के दौरान तेजस्वी घोसालकर की पत्नी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक की हत्या के असली मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अभिषेक की हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने गंभीरता से जांच नहीं की। अभिषेक की हत्या की साजिश में अमरेंद्र कुमार मिश्रा, मेहुल पारेख, संजय आचार्य की संलिप्तता के अलावा अज्ञात मास्टरमाइंड भी हैं। इन सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस जानबूझकर जांच में हीला-हवाली कर रही है। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है।