फडणवीस सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर बनाए सख्त नियम
मुंबई : (Mumbai) भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया (BJP leader and former MP Kirit Somaiya) ने दावा किया है कि मुंबई और महाराष्ट्र की अनधिकृत मस्जिदों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (BJP leader and former MP Kirit Somaiya) ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। सोमैया के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी अनधिकृत मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि अधिकृत मस्जिदों को भी स्पीकर लगाने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
8000 से ज्यादा लाउडस्पीकर, महज 200 मस्जिदों को मंजूरी
बताया गया कि मुंबई में लगभग 2000 से अधिक मस्जिदों में करीब 8000 लाउडस्पीकर उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से केवल 200 मस्जिदों के पास ही वैध अनुमति है। बाकी सभी मामलों को अब नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
हाईकोर्ट का आदेश और फडणवीस की घोषणा
22 जनवरी को मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर आदेश जारी किया था, जिसमें मस्जिदों के शोर को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की थी कि लाउडस्पीकरों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इसके तहत अब ध्वनि नियंत्रण यंत्र और ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र लगाना भी अनिवार्य होगा।
भू-माफिया के ज़रिये अवैध निर्माण का आरोप
किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि कई भू-माफिया मस्जिदों की आड़ में अवैध रूप से ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद दो महीनों में एक दर्जन अनधिकृत मस्जिद परिसरों का निरीक्षण किया है और इसकी जानकारी मनपा और पुलिस अधिकारियों को दी है।
नियम उल्लंघन पर दर्ज हो शिकायतें
सोमैया ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी मस्जिद में नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।
उल्लंघन पर जेल और जुर्माने की चेतावनी
उन्होंने कहा कि अगर कोई मस्जिद अधिकारी तीन बार ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे ₹1 लाख तक का जुर्माना और तीन से पांच साल तक की जेल हो सकती है। सोमैया ने मुख्यमंत्री फडणवीस के इस निर्णय का समर्थन करते हुए इसे “समय की मांग” बताया।



