Money laundering : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 28 अगस्त को तलब किया

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नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया है। स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा (Special Judge Sushant Changotra) ने वाड्रा को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी करने के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं। उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Sky Light Hospitality Private Limited) का नाम भी शामिल है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किया है।

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था। स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी (Sky Light Hospitality) ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी। वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे। यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गयी थी। इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया। स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को बेच दी। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गयी थी।