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Medininagar : पलामू में फर्जी दस्तावेज से 18 लाख की अवैध निकासी

मेदिनीनगर : भू-अर्जन कार्यालय मेदिनीनगर से फर्जी दस्तावेज से 18 लाख 46 हजार 114 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। एनएच 98 में गई जमीन की मुआवजा राशि लेने के लिए यह गड़बड़ी की गई है। इस संबंध में गुरुवार को पलामू जिले के पिपरा निवासी दुखन ठाकुर ने शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें दुखन ने अपने गोतिया परिवार के जगदीश ठाकुर, मुनारिक ठाकुर, आत्मदेव ठाकुर, प्रभु ठाकुर और अशरेस ठाकुर को आरोपित बनाया गया है। पुलिस मामले के जांच में जुटी है।

दुखन के गोतिया परिवार के जगदीश ठाकुर, मुनारिक ठाकुर, आत्मदेव ठाकुर, प्रभु ठाकुर और अशरेस ठाकुर ने एकमत होकर एनएच 98 में गई जमीन की मुआवजा राशि हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाया और उससे एलपीसी ले लिया। एनएच 98 में गई जमीन सहित अन्य भूमि सभी की पैतृक संपति है। बंटवारा भी नहीं हुआ है। टाइटल सूट का केस चल रहा है।

दुखन का कहना है कि इसी बीच जब एनएच 98 में जमीन जाने लगी तो उपरोक्त सभी लोगों ने चुपके से जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया और फिर एलपीसी भी ले लिया। इसके सहारे जगदीश एवं अशरेश ने भू-अर्जन कार्यालय मेदिनीनगर से 6 लाख 92 हजार 293-6लाख 92 हजार 293 एवं मुनारिक, प्रभु एवं आत्मदेव ने 153843-153843 की मुआवजा राशि की निकासी कर ली।

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