Mathura : मथुरा में जानलेवा हमले के मामले में युवक को सात वर्ष का कारावास

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Mathura: Seven years imprisonment to the youth in the case of murderous attack in Mathura

मथुरा: (Mathura) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जानलेवा हमला करने के साढ़े छह साल पुराने एक मामले में स्‍थानीय अदालत ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि न दिए जाने पर दोषी के एक वर्ष का साधारण कारावास और भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामला छह जून 2016 का है, जब चौबियापाड़ा निवासी आनंद अपने भाई दिनेश उर्फ डब्लू के साथ कोतवाली क्षेत्र से गुजर रहा था।चतुर्वेदी के मुताबिक, पापड़वाली गली के पास अशोक कुमार, हर्षवर्धन, राकेश उर्फ रंगा, कामेश उर्फ चीनी और आशीष चतुर्वेदी ने दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया।उन्होंने बताया कि हमले में आनंद को सीने में गोली लगने के बाद पास के अस्पताल ले जाया गया। भाई दिनेश ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

चतुर्वेदी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के त्वरित न्यायालय (संख्या दो) में हुई। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए घटना के चार अभियुक्तों राकेश उर्फ रंगा, कामेश उर्फ चीनी, हर्षवर्धन और आशीष को विभिन्न धाराओं में बरी कर दिया, लेकिन अशोक चतुर्वेदी को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।उन्होंने बताया कि अशोक वारदात के बाद से ही जेल में बंद है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड न जमा करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।