spot_img

Maharashtra : पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले शख्स को 10 साल का कारावास

ठाणे: (Thane) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने दस साल पहले खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सत्र न्यायाधीश डॉ रचना आर तेहरा ने मंगलवार को अपने आदेश में 39 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी वान्या जगन कोर्डे और उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई में अक्सर झगड़ा होता था क्योंकि वह बेरोजगार था।22 सितंबर 2013 को दोनों में झगड़ा हो गया और महिला ने उसके लिए खाना बनाने से मना कर दिया।अदालत को बताया गया कि गुस्से में आकर, कोर्डे ने डंडा उठाया और लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

अदालत ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत राहत के लिए कोर्डे के अनुरोध को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामलों पर लागू नहीं होता है।अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद और उससे जुड़े मामलों के लिए राहत प्रदान करता है।अतिरिक्त लोक अभियोजक ईडी धामल ने कहा कि मुकदमे के दौरान, अदालत ने एक डॉक्टर और महिला के भाई सहित अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की।

Explore our articles