लखनऊ:(Lucknow) लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए सी-विजिल एप को लांच किया है। इसको मोबाइल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर संबंधित की शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलते ही चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी।
उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप से आदर्श चुनाव आचार संहिता को कायम रखने के उद्देश्य से विशेष तौर पर चुनाव आयोग द्वारा एप तैयार कराया गया है। इसका प्रयोग करना भी बड़ा आसान है और कोई व्यक्ति चुनाव में उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज करा सकता है।
ऐसे करें सी-विजिल एप से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है। मोबाइल से प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत, लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है।
ऐसे करें शिकायत की निगरानी
आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन होने पर सी-विजिल एप में अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन करके नागरिक अपने शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है।
क्या नाम और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है?
सी-विजिल एप पर शिकायत करने हेतु नाम व मोबाइल नम्बर की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नम्बर देता है तो शिकायतकर्ता एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी भी कर सकता है।
शिकायत निवारण की प्रक्रिया
शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट है। शिकायत दर्ज होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। शिकायत को निर्धारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
सी-विजिल एप में दर्ज होने वाली शिकायत
आम तौर पर सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट व कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते हैं।