कोलकाता : (Kolkata) कोलकाता पुलिस के अमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में स्थानीय दुकानदार अशोक साव की कथित तौर पर पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में रिपोर्ट सौंपी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है जिसमें दावा किया गया है कि अशोक की मौत पिटाई की वजह से नहीं बल्कि ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अशोक से मारपीट का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद स्पष्ट कर दिया है की सेकंड पोस्टमार्टम की जरूरत है या नहीं इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस मॉर्ग से शव को एसएसकेएम अस्पताल (morgue of SSKM hospital) के मॉर्ग में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) संरक्षित रहना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता देवाशीष राय ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी मारपीट का जिक्र नहीं है। इस पर याचिका लगाने वाली अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि पोस्टमार्टम में भले ही मारपीट का जिक्र नहीं है लेकिन ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों, यह जांचा जाना चाहिए। थाने में हर जगह सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। उसे संरक्षित कर फोरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेकंड पोस्टमार्टम की जरूरत है। परिवार भी यही चाहता है। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि जब मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है तो किस आधार पर सेकंड पोस्टमार्टम होगा। फिर भी शव को फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल में संरक्षित किया जाए और थाने का सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित रहे। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।