कोलकाता : नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट में किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। भर्ती भ्रष्टाचार मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
अलीपुर की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई हुई। वहां राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ मौजूद थे। उनके वकील ने शुक्रवार को फिर से उनकी जमानत के लिए अर्जी दी। इस पर जज ने साफ कहा कि अदालत में किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। जो तारीख तय की गई है उसी दिन सुनवाई होगी।
इससे पहले आठ सितंबर की सुनवाई में पार्थ के वकील ने जमानत की मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को मध्य शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के पूर्व सलाहकार अशोक साहा, एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य, एजेंट चंदन मंडल को भी अदालत में पेश किया गया। वर्चुअल सुनवाई में पूर्व एसएससी सलाहकार शांतिप्रसाद सिन्हा को पेश किया गया।
सुबीरेश के वकील संजय दासगुप्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल बीमार हैं। कानों में हमेशा भिनभिनाहट की आवाज आती रहती है। उसने अपना संतुलन खो दिया है। सामान्य अस्पतालों में इसकी जांच नहीं होती है। इसलिए उन्होंने सुबीरेश की जमानत के लिए आवेदन किया। हालांकि कोर्ट ने इनकार कर दिया।